National Pension Scheme (NPS): बृद्धावस्था में सभी को सरकार से मिलेगी 1 लाख रूपये पेंशन, योजना में ऐसे करना होगा आवेदन!

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National Pension Scheme (NPS) भारत सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक ऐसी सरकारी योजना है, जिसके माध्यम से लाभार्थी अपने बृद्धावस्था को सुरक्षित कर सकता है। दोस्तों, जीवन में रिटायरमेंट के बाद के बेहतर जिंदगी जीने के लिए जरुरी है कि एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह मिलती रहे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम को आरम्भ किया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी बृद्धवस्था के बाद पेंशन सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। National Pension Scheme (NPS) एक सेवानिवृत्त निवेश माध्यम है, जिसके माध्यम से 60 वर्ष तक निवेश करना होता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद कुल जमा राशि का 60 फीसदी निकाला जा सकता है, बाकि 40 फीसदी का फिर से एन्युटी प्रोडक्ट में निवेश करना होता है, एन्युटी प्रोडक्ट वह होता है जो लम्बी अवधि तक एक तय आय प्रदान करता है। NPS Scheme में हर साल पेंशनधारी को रूपये 36000 मिलते हैं।

दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम लाखों भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करके एक स्थायी पेंशन प्रणाली की पेशकश करके सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, जिसका रिटर्न बाजार की प्रदर्शन क्षमता पर आधारित होता है। नेशनल पेंशन स्कीम विशेष रूप से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। National Pension Scheme (NPS) में निवेशकों को दो तरह के खाते उपलब्ध कराए जाते हैं जो हैं: टियर-1 अकाउंट और टियर-2 अकाउंट। Tier I, कर लाभ के साथ एक अनिवार्य पेंशन खाता होता है जबकि Tier II, अधिक तरलता वाला एक स्वैच्छिक बचत खाता होता है। टियर-1 खाता कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है, जो मुख्यतः रिटायरमेंट के लिए होता है। Tier II खाता खोलने के लिए पहले से टियर-1 खाते का होना आवश्यक है। टियर-1 अकाउंट में जमा राशि का 60% हिस्सा 60 साल की उम्र के बाद एकमुश्त निकाला जा सकता है, जबकि शेष 40% हिस्से को एन्‍युटी में बदलना आवश्यक होता है जिससे नियमित पेंशन मिलती है।

दोस्तों, यदि आप भी National Pension Scheme (NPS) के माध्यम से अपने बृद्धावस्था में पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ कर जाएँ। इस लेख में आपको नेशनल पेंशन स्कीम की जानकारी जैसे नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, NPS Scheme के फायदे, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए पात्रता, एनपीएस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।

National Pension Scheme (NPS): नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की पूरी जानकारी

दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को की गई थी। हालाँकि इसे शुरू में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 2009 से इसे कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया है। National Pension Scheme (NPS) के तहत अब सरकारी, निजी, और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के माध्यम से 18 से 70 वर्ष तक के लोग निवेश कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत कर्मचारी को अपने रोजगार के दौरान नियमित अंतरालों पर पेंशन खाते में निवेश करने का प्रोत्साहन मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद वह कोर्पस का कुछ प्रतिशत निकाल सकते हैं, एनपीएस खाताधारक को उनके रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के रूप में बची हुई राशि मिलती है। National Pension Scheme (NPS) भारत सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी योजना है, जो बृद्धवस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। NPS Yojana के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधानुसार हर महीने अथवा सालाना निवेश कर सकता है। NPS Scheme के माध्यम से 1000 रूपये से भी कम राशि में NPS खाता खुलवाया जा सकता है, और उम्र के 60 वर्ष पूर्ण हो जाने पर यह खाता मेच्योर हो जाता है।

National Pension Scheme (NPS) के तहत खाताधारक को एकमुश्त राशि के साथ-साथ मासिक पेंशन भी मिलती है। दोस्तों, NPS Scheme में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही निवेश कर सकते हैं। NPS Scheme के द्वारा कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं और बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है। NPS Scheme के द्वारा व्यापारी और स्वरोजगार व्यक्ति, दुकानदार, खुदरा व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति अपने वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए निवेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना अथवा NPS Scheme अंशदायी व स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन गारंटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। NPS Scheme के अंतर्गत यदि निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति/पत्नी 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है, यह पेंशन योजना केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

National Pension Scheme (NPS) Overview: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) का अवलोकन

  • योजना का नाम: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस)
  • सम्बंधित विभाग: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
  • शुरू की गई: केंद्र सरकार द्वारा
  • कब शुरू की गई: 1 जनवरी 2004
  • कहां शुरू की गई: पूरे भारत में
  • उद्देश्य: देश के सभी नागरिकों को 60 वर्ष के बाद पेंशन प्रदान करवाना
  • आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन/ऑफलाइन
  • आधिकारिक वेबसाइट: https://www.npscra.nsdl.co.in/

National Pension Scheme (NPS) Benefits: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लाभ व विशेषताएं

  • NPS Scheme का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान करना है।
  • NPS Scheme के द्वारा रिटायरमेंट के बाद लोग अपने हिसाब से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ताकि उनको भविष्य के लिए बेहतर उपाय मिल सकें।
  • NPS Scheme का लाभ प्राप्त करके सभी नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर रहेंगे और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
  • National Pension Scheme (NPS) में निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से निवेश कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग NPS Scheme के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत दो तरह के खाते होते हैं जिन्हें टियर वन और टियर टू कहा जाता है, टियर 1 अकाउंट में जमा की गई राशि रिटायरमेंट यानी 60 साल से पहले नहीं निकाली जा सकती है, वहीं, टियर 2 अकाउंट को कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है, और कभी भी पैसे जमा और निकाल सकता है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन स्कीम के टियर 1 अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए और टियर 2 अकाउंट में न्यूनतम 1000 रुपए जमा करने पड़ते हैं।
  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में अधिकतम रुपए जमा करने की कोई सीमा नहीं है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत टियर 1 खाते में सलाना न्यूनतम 6000 रुपए और टियर 2 खाते में सलाना कम-से-कम 2 हजार रुपए जमा करने की अनिवार्यता है।
  • NPS Yojana का लाभ उठाने के लिए खर्च किए गए पैसे पर कर्मचारियों को टैक्स छूट का भी लाभ भी प्रदान किया जाता है।
  • NPS Yojana के अंतर्गत कर्मचारी अपनी कुल आय का 10 फीसदी हिस्सा ही खर्च कर सकता है और इसी पर उन्हें 80 सी के तहत कर छूट का लाभ भी मिलता है।
  • प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी NPS Scheme में कितना भी पैसा लगा सकते हैं लेकिन उन्हें भी टैक्स छूट कुल आय के 10 फीसदी रकम पर ही मिलेगी।
  • NPS Scheme में कितना पेंशन मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी ने 60 साल तक की उम्र तक कितनी रकम अपने परमानेंट रिटायरमेंट खाते में जमा कराई है।
  • NPS Scheme में 60 साल के बाद कर्मचारी जितनी अधिक राशि की एन्युटी खरीदते हैं उतना ही उन्हें अधिक पेंशन प्रति माह मिलता है।
  • NPS Scheme के तहत ऐसा नहीं है कि 60 साल से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है, किसी आवश्यक स्थिति में कर्मचारी कुल जमा का 20 फीसदी ही रकम निकाल सकते हैं, और उन्हें जरूरी रूप से 80 फीसदी राशि की एन्युटी खरीदनी होगी।
  • NPS Scheme के तहत निवेशक की 60 वर्ष से पहले मौत होने पर नॉमिनी को पूरी पेंशन वेल्थ दे दी जाती है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम में यदि कोई कर्मचारी 30 वर्ष की आयु में जुड़ता है, और वह हर महीने 2500 रुपए जमा कराता है, तो वह 10 प्रतिशत के रिटर्न के साथ 60 साल तक 57 लाख रुपए जमा कर लेता है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 40 फीसदी कुल जमा राशि का एन्युटी खरीदना होता है, इसे खरीदने के बाद बचा हुआ पैसा कर्मचारियों को लंप सम अमाउंट के तौर पर मिल जाता है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी 50 फीसदी राशि का एन्युटी खरीदता है तो उसे 28 लाख से अधिक की राशि रिटायरमेंट के समय जमा कर लेना है। इस प्रकार उन्हें हर महीने 11,500 रुपए के करीब पेंशन मिल जाएगी।
  • NPS Scheme के तहत सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है, जो पहले 10 प्रतिशत हुआ करता था।
  • NPS Scheme के तहत एक से अधिक खाता नहीं खुलवाया जा सकता है।
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नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में कौन आवेदन कर सकता है?

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
  • राज्य सरकार के कर्मचारी
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी

NPS में जमा राशि किस प्रकार निवेश की जायेगी?

  • इक्विटी में
  • कॉर्पोरेट डेट
  • गवर्नमेंट सिक्योरिटी
  • अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड

NPS में निवेश के कौन कौन से विकल्प हैं?

  • एक्टिव चॉइस: इस विकल्प में लाभार्थी को खुद से ही अपनी राशि का निवेश करना होता है।
  • ऑटो चॉइस: इस विकल्प में कुछ डाटा लेकर और उसकी मेट्रिक के आधार पर राशि निकाली जाती है कि लाभार्थी कितना निवेश करेंगे।

National Pension Scheme (NPS) Eligibility: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए निर्धारित पात्रता

  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में आवेदन करने के लिए लाभार्थी भारत का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • National Pension Scheme (NPS) में आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में मुख्यतः सरकारी कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं, परन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति NPS Scheme के तहत निवेश करना चाहता है तो वह अपनी KYC पूरी कर NPS Account खुलवा सकता है और इसके बाद आसानी से NPS Scheme में निवेश कर सकता है।
  • National Pension Scheme (NPS) के अंतर्गत रेजिडेंट, नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक ही योगदान दे सकते हैं।

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) का लाभ कौन कौन नहीं उठा सकते हैं?

  • केंद्र सरकार या ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी के सदस्य द्वारा योगदान की गई किसी भी राष्ट्रीय पेंशन योजना में कवर किये गए लाभार्थी
  • आयकर दाता लाभार्थी
  • लाभार्थी प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना या प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत नामांकित नहीं होना चाहिये

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) को बीच में छोड़ने पर क्या लाभ मिलेगा

  • यदि कोई लाभार्थी NPS Scheme में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि कोई लाभार्थी NPS Scheme में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाता है।
  • यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा। अथवा ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो।

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत 5,000 रुपये मासिक निवेश पर कितना पेंशन मिलेगा?

यदि लाभार्थी 35 वर्ष की उम्र से NPS Scheme में प्रति माह 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, तथा इसे 60 साल की उम्र तक जारी रखते हैं, तो कुल 25 वर्षों में पात्र लाभार्थी का निवेश ₹15,00,000 होगा। बाजार में 10% की औसत रिटर्न दर मिलने पर यह निवेश ₹47,17,573 के ब्याज में परिवर्तित हो जायेगा, इस प्रकार लाभार्थी का कॉर्पस ₹62,17,573 हो जायेगा। यदि निवेशक कुल राशि का 40% एन्‍युटी में लगाता है, तो ₹24,87,029 एन्‍युटी में निवेश किया जाएगा, शेष 60% राशि यानी ₹37,30,544 लाभार्थी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार एन्‍युटी पर 7% रिटर्न मिलने पर, लाभार्थी को हर महीने ₹14,508 पेंशन प्राप्त होगी।

National Pension Scheme (NPS) Required Documents: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • कैंसिल चेक फॉर्म
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
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National Pension Scheme (NPS) Apply Online: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया

  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत ऑनलाइन खाता खोलने के लिए सबसे पहले आवेदक को NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज में जाकर “National Pension System” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज में जाकर Open your NPS Account/Contribute Online के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जिसमें आपको “Registration” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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  • इसके बाद आपके सामने NPS रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा, जहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिख जायेंगे जैसे खाते का प्रकार, Status of Applicant आदि।
  • इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके “Generate OTP” के विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हो जायेगा, इसको वेरीफाई करके आपके सामने NPS Account खुल जायेगा।
  • इसके बाद इस फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे अपना नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस ऑफ़ एप्लीकेशन आदि दर्ज कर लेना होगा।
  • इन सभी जानकारियों को दर्ज कर लेने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर लेना होगा।
  • इस प्रकार NPS Scheme के अंतर्गत आपका ऑनलाइन खाता (टियर-1 अकाउंट) ओपन हो जायेगा।

National Pension Scheme (NPS) Tier-2 Account Activation Process: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) टियर-2 अकाउंट कैसे खुलवाएं?

  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) टियर-2 अकाउंट एक्टिव करवाने के लिए सबसे पहले आवेदक को NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज में जाकर Open your NPS Account/Contribute Online के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जिसमें आपको National Pension System के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने Tier-II Activation के विकल्प दिख जायेगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जहाँ पर आपको कुछ जानकारियां पूछी जाएँगी जैसे PRAN नंबर, जन्म तिथि, Pan Card नंबर आदि।
  • इसके बाद कॅप्टचा कोड भर कर सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना होगा।

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  • इस प्रकार आपका NPS Tier-2 खाता एक्टिव हो जायेगा।

NPS Login Process Online: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?

  • NPS Login करने के लिए सबसे पहले आवेदक को NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज में जाकर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक ड्रापडाउन बॉक्स खुल जायेगा, जिसमें दिए गए विभिन्न विकल्पों में से अपनी कैटेगरी के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलकर सामने आ जायेगा।
  • इसके बाद NPS Login फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड के विवरण दर्ज कर लेने होंगे।
  • इसके बाद आपको “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।

NPS Contribution Online: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में कंट्रीब्यूट कैसे करें?

  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में कंट्रीब्यूट करने के लिए NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज में जाकर ओपन योर NPS अकाउंट/कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का होम पेज ओपन हो जायेगा, जहाँ से आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने सब्सक्राइबर सर्विस कंट्रीब्यूशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: PRAN नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ, NPS सब्सक्राइबर टाइप, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर लेना होगा।

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  • इसके बाद आपको VERIFY PRAN पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद पेमेंट के लिए पूछी जानकारी को सही तरीके से दर्ज करके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते है।

How To Link Aadhar Number To NPS Account: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) खाते को आधार से लिंक कैसे करें?

  • नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) खाते को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज में जाकर आपको लॉगइन आईडी, पासवर्ड और कॅप्टचा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेना होगा।
  • लॉगिन हो जाने के बाद आपको अपडेट डीटेल्स के सेक्शन में जाना होगा।
  • इसके बाद आपको अपडेट आधार/ऐड्रेस डीटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपके आधार कार्ड लिंक नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हो जायेगा।
  • इसके बाद ओटीपी दर्ज करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इस प्रकार आपका नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) खाता आधार से लिंक हो जायेगा।

एनपीएस पोर्टल में पीएफएम वाइज एनएवी सर्च कैसे करें?

  • एनपीएस पोर्टल में पीएफएम वाइज एनएवी सर्च करने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जहाँ पर आपको आपको “पीएमएफ वाइज NAV सर्च” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको पीएफएम” के विकल्प का चयन कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपको “गो” बटन पर क्लिक कर देना है।

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  • इस प्रकार आपकी पीएफएम वाइस एनएवी सर्च करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

एनपीएस पोर्टल में पीआरएएन एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?

  • एनपीएस पोर्टल में पीआरएएन एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको “पीआरएएन एप्लीकेशन स्टेटस” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
  • इसके बाद आपको इस पेज में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी कर देनी होगी।
  • इसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।

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  • इस प्रकार एनपीएस पोर्टल में पीआरएएन एप्लीकेशन स्टेटस हो जायेगा।

एनपीएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस कैसे चेक करें?

  • एनपीएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको “रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन स्टेटस” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
  • इसमें आपको अपना रिसिप्ट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
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  • इस प्रकार रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस आपको दिख जायेगा।

एनपीएस पोर्टल में FATCA सेल्फ सर्टिफिकेशन सबमिट कैसे करें?

  • एनपीएस पोर्टल में FATCA सेल्फ सर्टिफिकेशन सबमिट करने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको FATCA self-certification के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट ऑनलाइन FATCA self-certification के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जहाँ पर आपको अपना PRAN एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

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  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

एनपीएस पोर्टल में एन्युटी कैलकुलेट कैसे करें?

  • एनपीएस पोर्टल में एन्युटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको “एन्युटी कैलकुलेटर” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
  • अब इस पेज में आपको पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैप्चा कोड, एन्युटी फ्रिकवेंसी आदि दर्ज कर लेनी होगी।
  • इसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।

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  • इसके बाद संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी।

एनपीएस पोर्टल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • एनपीएस पोर्टल में शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको मेनू बार में दिए गए “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक ड्रॉपडाउन बॉक्स खुल जायेगा, जिसमें दिए गए विभिन्न विकल्पों में से “लॉग ग्रीवेंस/इंक्वायरी” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जहाँ पर आपको आपकी शिकायत दर्ज करने हेतु विभिन्न विकल्प मिल जायेंगे।
  • आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने संबंधित शिकायत आवेदन पत्र खुल जायेगा, जिसमें आपको अपनी पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।

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  • इस प्रकार आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

एनपीएस पोर्टल में शिकायत की स्थिति कैसे देखें?

  • एनपीएस पोर्टल में शिकायत की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको मेनू बार में दिए गए “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक ड्रॉपडाउन बॉक्स खुल जायेगा, जिसमें दिए गए विभिन्न विकल्पों में से “लॉग ग्रीवेंस/इंक्वायरी” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जहाँ पर आपको दिए गए विभिन्न विकल्प में से “ट्रैक योर ग्रीवेंस/इंक्वायरी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी कैटेगरी के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जहाँ पर आपको आपने संदर्भ संख्या के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
  • इसके बाद आपको “सर्च” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इस बाद आप अपने स्क्रीन पर अपने शिकायत की स्थिति देख सकेंगे।

एनपीएस पोर्टल में अपनी नजदीकी पीओपी-एसपी ढूँढने की प्रक्रिया

  • एनपीएस पोर्टल में अपनी नजदीकी पीओपी-एसपी ढूँढने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको “फाइंड योर नियरेस्ट पीओपी-एसपी” के विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जहाँ पर आपको “स्टेट” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने विभिन्न राज्यों के नाम की एक सूची खुल कर आ जाएगी।
  • इसके बाद आपको इस सूची में दिए गए विभिन्न राज्यों के विकल्पों में से अपने राज्य के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अपने जिले के विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।

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  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपके नजदीकी पीओपी-एसपी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दिख जाएगी।

एनपीएस पोर्टल में संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया

  • एनपीएस पोर्टल में संपर्क विवरण देखने के लिए सबसे पहले NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर आपको नीचें की तरफ दिए गए “कांटेक्ट अस” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।

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  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा, जहाँ पर आप संपर्क विवरण से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देख सकेंगे।

NPS Application Process: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइबर फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा।

NPS Scheme

  • इसके बाद इस सब्सक्राइबर फॉर्म को प्रिंट निकल लेना होगा।
  • इसके बाद आपको इस सब्सक्राइबर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आपको इस सब्सक्राइबर फॉर्म को केवाईसी पेपर्स के साथ पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मैं सबमिट करना होगा।
  • इसके बाद आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं।
  • जब आप आवेदन करें तो आपको अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होंगी।

Conclusion: निष्कर्ष

दोस्तों, योजना स्टोरी (YojanaStory.com) वेबसाइट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह लेख अच्छा लगा होगा। इस लेख में हमने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में यह लेख लाभकारी व महत्वपूर्ण लगता है, और आप NPS Scheme का लाभ उठा रहे हें, तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिये और ऐसी ढेरों सारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते रहें।

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