दोस्तों, UCC Yojana Uttarakhand के तहत प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी क़ानून को लागू किया गया है। यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप, शादी रजिस्ट्रेशन आदि में नए क़ानून बनाए गए हैं। UCC Yojana Uttarakhand के लागू हो जाने के बाद उत्तराखंड में शादी के अन्य सभी कानून, रूढ़ियां या प्रथाएं खुद ही निष्प्रभावी हो जाएंगी। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि यूसीसी योजना उत्तराखंड राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर भी लागू किया जायेगा। दोस्तों, बता दें कि UCC Yojana Uttarakhand में सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। UCC Yojana Uttarakhand के तहत महिला और पुरुष की 37- 37 श्रेणियों को शामिल किया गया है।
दोस्तों, यूसीसी योजना उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। UCC Yojana Uttarakhand के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा एक से अधिक शादी पर रोक लगा दी गई है, यानि अब पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि यूसीसी योजना उत्तराखंड के आरम्भ होने से विवाह की धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक रीति-रिवाज, खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। UCC Yojana Uttarakhand के लागू होने पर बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। दोस्तों, बता दें कि UCC Yojana Uttarakhand के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम, सभी धर्म और संप्रदायों को समान अधिकार दिए गए हैं। यूसीसी योजना उत्तराखंड को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि UCC Yojana Uttarakhand के तहत अनुसूचित जनजातियों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
दोस्तों, यदि आप भी UCC Yojana Uttarakhand के तहत शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इस लेख को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ कर जाएँ। इस लेख में आपको यूसीसी योजना उत्तराखंड योजना की पूरी जानकारी जैसे यूसीसी योजना उत्तराखंड क्या है, UCC Yojana Uttarakhand के फायदे, यूसीसी योजना उत्तराखंड के लिए आवश्यक दस्तावेज, और यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी।
UCC Yojana Uttarakhand: यूसीसी योजना उत्तराखंड की पूरी जानकारी
दोस्तों, यूसीसी योजना उत्तराखंड की शुरुवात उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 27, जनवरी 2025 को की गई थी। दोस्तों, वर्ष 2022 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य UCC (Uniform Civil Code) का मसौदा तैयार करना था। इस समिति द्वारा तैयार मसौदा 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में पारित हुआ, इसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर “उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024” के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को समिति द्वारा नियमावली के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण राज्य सरकार को भेजे गए। इसके बाद 27, जनवरी 2025 उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा Uniform Civil Code बिल पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड को लागू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। दोस्तों, बता दें कि UCC Yojana Uttarakhand किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को समान अधिकार देने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ की गई है।
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई यूसीसी योजना उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को एक समान न्याय प्रणाली प्रदान करेगा, और देशभर में समान नागरिक कानून की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल होगी। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि यूसीसी कानून किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी को समान न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी योजना आरम्भ होने के पहले सभी धर्म और समुदायों में शादी, तलाक, भरण पोषण, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग नियम, प्रथा, रिवाज और परंपराएं थी, परन्तु यूसीसी योजना उत्तराखंड के लागू हो जाने के पश्चात इन सभी मामलों में सबके लिए एक नियम और व्यवस्था कर दी गई है। दोस्तों, बता दें कि उत्तराखंड में UCC Yojana आरम्भ हो जाने के बाद शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी, जबकि, लड़के की उम्र 21 वर्ष रखी गई है। यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत सरकार द्वारा UCC Portal को भी लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
UCC Yojana Uttarakhand Overview: यूसीसी योजना उत्तराखंड का अवलोकन
- योजना का नाम: यूसीसी योजना उत्तराखंड
- शुरू की गई: उत्तराखंड, राज्य सरकार द्वारा
- उद्देश्य: राज्य में सभी धर्मों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करना
- लाभार्थी: उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिक
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन/ऑफलाइन
- ऑफिसियल वेबसाइट: https://ucc.uk.gov.in/
Uttarakhand UCC Portal Services: उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की सूची
- विवाह का पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की पावती
- तलाक/विवाह की अमान्यता का पंजीकरण
- लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण
- लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति
- बिना वसीयत के उत्तराधिकार-कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा
- वसीयतनामा उत्तराधिकार-वसीयत का पंजीकरण
- निर्णयों के विरुद्ध अपील
- शिकायत दर्ज करना
UCC Portal Uttarakhand Fees: उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का शुल्क
- विवाह रजिस्ट्रेशन-250 रुपये
- तलाक-250 रुपये
- लिव-इन-500 रुपये
- लिव-इन समाप्ति रजिस्ट्रेशन-500 रुपये
- विवाह का तत्काल रजिस्ट्रेशन-2500 रुपये
- सर्टिफिकेट निकालना-100 रुपये
- रेस्टि्रक्टेड सर्टिफिकेट-500 रुपये
- अपनी पिछली जानकारी प्राप्त करना-150 रुपये
UCC Yojana Uttarakhand Benefits: यूसीसी योजना उत्तराखंड के लाभ व विशेषताएं
- यूसीसी योजना उत्तराखंड को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में सभी समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करना, एक समान कानूनी ढांचे के तहत समानता, न्याय और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
- UCC Yojana Uttarakhand राज्य में नागरिक मामलों में समानता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित शासन को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ की गई है।
- उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के नियम उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करते हैं।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप, शादी रजिस्ट्रेशन पर विस्तार से नियम बनाए गए हैं।
- UCC Yojana Uttarakhand क़ानून राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर भी लागू होगा।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी के अन्य सभी कानून, रूढ़ियां या प्रथाएं खुद ही निष्प्रभावी हो जाएंगी।
- UCC Yojana Uttarakhand के लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य में संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक मिलेगा।
- UCC Yojana Uttarakhand के तहत अब सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत अधिकारी किसी सूचना या शिकायत पर भी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर सकेंगे। नोटिस के एक माह बाद तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन न करने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
- UCC Yojana Uttarakhand के लागू हो जाने के बाद आपसी सहमति से भी तलाक हो सकेगा, शर्त यह होगी कि शादी को एक साल से अधिक का वक्त हो चुका हो। इसका उल्लंघन करने पर 50 हजार का जुर्माना और छह माह की सजा हो सकती है।
- UCC Yojana Uttarakhand के लागू हो जाने के बाद हलाला जैसे मामलों में तीन वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- UCC Yojana Uttarakhand में महिला और पुरुष की 37- 37 श्रेणियों को शामिल किया गया है।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत एक से अधिक शादी पर रोक लगाई गई है, यानी पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है।
- UCC Yojana Uttarakhand के लागू हो जाने के बाद विवाह की धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक रीति-रिवाज पर असर नहीं होगा।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के लागू हो जाने के बाद खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के लागू हो जाने के बाद बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
- UCC Yojana Uttarakhand के तहत हिंदू अथवा मुस्लिम, सभी धर्म और संप्रदायों को समान अधिकार दिए गए हैं।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे शब्दों के लिए इस बिल में जगह नहीं है।
- UCC Yojana Uttarakhand कानून लागू होने से बच्चों और उनके अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड क़ानून सभी धर्म और समुदायों के अधिकार समान होने से सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा क़ानून साबित होगा।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड क़ानून के लागू हो जाने के बाद सभी धर्म और समुदायों में शादी, तलाक, भरण पोषण, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सबके लिए एक नियम और व्यवस्था हो जाएगी।
- UCC Yojana Uttarakhand के तहत अनुसूचित जनजातियों को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है, हालांकि इसमें शादी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी, जबकि, लड़के की उम्र 21 वर्ष रखी गई है।
- उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियों को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा, विवाह पंजीकरण न कराने पर विलंब शुल्क देना होगा।
- UCC Yojana Uttarakhand के तहत, उत्तराखंड सरकार ने 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, इन शादियों को अगले 6 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियों का पंजीकरण विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई जोड़ा तय समयसीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराता, तो उसे अतिरिक्त विलंब शुल्क (लेट फीस) का भुगतान करना होगा
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत लिव-इन में रहने वाले किसी भी साथी को रिश्ते को खत्म करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इसे रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक होगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को UCC ID और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिससे भविष्य में लॉगिन कर दस्तावेज़ डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- UCC Yojana Uttarakhand के तहत न केवल विवाह बल्कि तलाक का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है, तलाक लेने वाले जोड़ों को अपना तलाक पंजीकरण भी अनिवार्य रूप से कराना होगा, तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- UCC Yojana Uttarakhand के तहत विवाह पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आवश्यक होगा।
- UCC Yojana Uttarakhand के तहत विवाह पंजीकरण न कराने से भविष्य में कानूनी मामलों में विवाह प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता समस्याएं आ सकती है।
UCC Yojana Uttarakhand Marriage Registration Required Documents: यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत शादी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पति और पत्नी का आधार कार्ड
- दो गवाहों के साथ स्वयं की उपस्तिथि (गवाह कैमरे के सामने वेरीफाई होंगे)
- शादी के गवाहों के दस्तावेज़
- पति व पत्नी का स्थाई निवास प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड
- पति व पत्नी की 10 वीं की मार्कशीट अथवा पैन कार्ड
- पति व पत्नी की पासपोर्ट साइज की फोटो
- कपल की जॉइंट फोटो
- शादी की फोटो
- बच्चा होने की स्तिथि में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- यदि पहले से रजिस्टर्ड है तो मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी का कार्ड
- विवाह स्थल और तिथि का प्रमाण
- पति व पत्नी का मोबाइल नंबर
UCC Yojana Uttarakhand Marriage Registration: यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत शादी रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत शादी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले UCC Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज में जाकर “Apply Now” या “Login” के विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के लिए पहली बार आवेदन करने वालों को “Register Here” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के लिए दो तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है: आधार ऑथेंटिकेशन: इसमें अधिकांश जानकारी अपने आप भर जाएगी, तथा नॉन-आधार ऑथेंटिकेशन: इसमें सभी जानकारी मैन्युअली भरनी होगी
- आधार ऑथेंटिकेशन चुनने पर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके OTP वेरिफाई कर लेना होगा।
- यूसीसी योजना उत्तराखंड के लिए लॉगिन के बाद, “Marriage Registration” के विकल्प को चुन लेना होगा।
- इसके बाद Marriage Registration के लिए मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर लेनी होगी।
- इसके बाद Marriage Registration के लिए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर लेना होगा।
- इसके बाद Marriage Registration के लिए शुल्क का भुगतान कर लेना होगा।
- अंत में Marriage Registration के लिए अपना आवेदन जमा कर लेना होगा।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद, विवाह प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
नोट: यूसीसी योजना उत्तराखंड के तहत शादी रजिस्ट्रेशन की तहत ही लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है।
Conclusion: निष्कर्ष
दोस्तों, योजना स्टोरी (YojanaStory.com) वेबसाइट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह लेख अच्छा लगा होगा। इस लेख में हमने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यूसीसी योजना उत्तराखंड (UCC Yojana Uttarakhand) के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको यूसीसी योजना उत्तराखंड के बारे में यह लेख लाभकारी व महत्वपूर्ण लगता है, तो हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिये और ऐसी ढेरों सारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते रहें।

गौरव जोशी सरकारी योजनाओं की सटीक और नवीनतम जानकारी प्रदान करने में माहिर हैं। वह बी. टेक. (I.T.) ग्रेजुएट हैं। इस समय वह Digital Fames के नाम से आई. टी. कंपनी और C.S.C. सेंटर (जन सेवा केंद्र) का संचालन कर रहे हैं। Yojana Story वेबसाइट के माध्यम से वह लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं।